उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: रजिस्ट्री शुल्क दोगुना, अब 50,000 रुपये तक सीमित”****रजिस्ट्री शुल्क को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है।


उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: रजिस्ट्री शुल्क दोगुना, अब 50,000 रुपये तक सीमित”

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देहरादून______17 नवंबर 2025 – उत्तराखंड सरकार ने लगभग 10 साल बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रजिस्ट्री शुल्क को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। यह शुल्क सभी संपत्तियों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक सीमित होगा, चाहे संपत्ति की कीमत कितनी भी हो।

  • रजिस्ट्री शुल्क 2% है, लेकिन अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है।
  • उदाहरण:
    • यदि कोई 10 लाख रुपये की जमीन खरीदता है, तो रजिस्ट्री शुल्क 2% के हिसाब से 20,000 रुपये होगा।
    • यदि संपत्ति की कीमत 12.5 लाख रुपये से अधिक है, तो अधिकतम शुल्क 50,000 रुपये होगा।

सरकार का उद्देश्य:*******राजस्व बढ़ोतरी और संपत्ति के दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना।*****मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए शुल्क को सीमित करना ताकि महंगी संपत्तियों पर भी अधिकतम 50,000 रुपये ही शुल्क लगेगा।

यह निर्णय कब से लागू होगा?_______अधिसूचना जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू होगा।*********सरकार का संदेश:********आधारभूत संरचना विकास और सामाजिक कल्याण के लिए राजस्व बढ़ोतरी आवश्यक है।***********पारदर्शिता और ईमानदारी से संपत्ति के दस्तावेज बनाए जाएं, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।*******देहरादून, उत्तराखंड