देहरादून में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, हजारों मामलों का होगा त्वरित निस्तारण

देहरादून————–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वावधान में आगामी 09 मई 2026 को जनपद मुख्यालय सहित सभी बाह्य न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत का उद्देश्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना है, जिससे आम नागरिकों को आसान और किफायती न्याय मिल सके।
⚖️ इन मामलों का होगा निपटारा लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों को शामिल किया गया है:——-दीवानी, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद ,चेक बाउंस के मामले वसूली एवं मोटर दुर्घटना दावे श्रम एवं उपभोक्ता फोरम से जुड़े मामले प्री-लिटिगेशन वाद
🚗 ट्रैफिक चालानों का भी मिलेगा समाधान मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत लंबित शमनीय चालानों का भी इस लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। निर्धारित शुल्क जमा कर बिना अतिरिक्त खर्च के मामलों को समाप्त किया जा सकेगा।
👉 इनमें शामिल हैं:,,,,,,,,तेज व खतरनाक ड्राइविंग बिना लाइसेंस, RC, बीमा या परमिट वाहन चलाना बिना हेलमेट या सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और गलत तरीके से हॉर्न बजाना ,आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना
❌ इनमें शामिल नहीं है। शराब पीकर वाहन चलाना ,नाबालिग द्वारा वाहन चलाना
⭐ लोक अदालत की खास बातें। कोई अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा पहले से जमा शुल्क नियम अनुसार वापस मिलेगा निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा फैसले के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं
इन क्षेत्रों के लोग उठा सकते हैं लाभ देहरादून जनपद के अंतर्गत आने वाले:ऋषिकेश,,,विकासनगर,,,डोईवाला,,,चकराता,,,,,,,मसूरी। इन न्यायालयों में लंबित वाद वाले नागरिक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
⏰ समय सीमा पर ध्यान देंजिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि 09 मई 2026 से पहले अपने संबंधित न्यायालय में राजीनामा दाखिल कर लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का त्वरित समाधान कराएं।
📝 राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों के लिए एक प्रभावी मंच है, जो उन्हें लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से राहत दिलाते हुए सस्ता, सरल और तेज न्याय प्रदान करता है। यह पहल न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाकर लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
