देहरादून#BHVN
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले को लेकर आरोपियो को मिल रही जमानत के खिलाफ अब एसटीएफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह समेत कई दूसरे आरोपियो को भी जमानत मिली थी। जिसके बाद एसटीएफ ने हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले से जुड़े मामलों में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ सख्ती के मूड में दिख रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एसटीएफ ने जमानत पाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है। जल्द ही एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले में जमानत पर बाहर आये आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए एसटीएफ अब हाईकोर्ट में अपील करेगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 में हुई धांधली के संबंध में सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1ध्2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी और धारा 13(1) डी सपठित धारा 13(2) जिसकी विवेचना उत्तराखंड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ द्वारा की जा रही है।
अभियोग में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बावजूद भी आरोपी हाकम सिंह और संजीव चैहान की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून ने 30 जनवरी 2023 को स्वीकृत की गयी है। गौरतलब है कि अन्य पंजीकृत अभियोगों में जमानत निरस्त होने के कारण आरोपी जेल में ही रहेंगे। हालांकि, इसके बावजूद आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार पुलिस विभाग मजबूत पक्ष के जरिए कोर्ट में तमाम तथ्यों को रख रहा है और इस मामले में महकमा कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है।
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ सख्ती के मूड में दिख रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एसटीएफ ने जमानत पाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है। जल्द ही एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले में जमानत पर बाहर आये आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए एसटीएफ अब हाईकोर्ट में अपील करेगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 में हुई धांधली के संबंध में सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1ध्2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी और धारा 13(1) डी सपठित धारा 13(2) जिसकी विवेचना उत्तराखंड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ द्वारा की जा रही है।
अभियोग में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बावजूद भी आरोपी हाकम सिंह और संजीव चैहान की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून ने 30 जनवरी 2023 को स्वीकृत की गयी है। गौरतलब है कि अन्य पंजीकृत अभियोगों में जमानत निरस्त होने के कारण आरोपी जेल में ही रहेंगे। हालांकि, इसके बावजूद आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार पुलिस विभाग मजबूत पक्ष के जरिए कोर्ट में तमाम तथ्यों को रख रहा है और इस मामले में महकमा कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है।