अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में स्थित वनंतरा रिसार्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। 26 महीने की लंबी सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था मामला?________अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 6 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर बैराज में मिला था। पुलिस ने जांच के बाद रिसार्ट स्वामी पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था।

न्यायालय का फैसला_______न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या, अपराध के साक्ष्य गायब करने और अनैतिक देह व्यापार के आरोपों में दोषी पाया। न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। आम जनता ने भी न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है।

अब आगे क्या?________अब तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता आजीवन कठोर कारावास की सजा काटेंगे। न्यायालय के फैसले से यह संदेश गया है कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।