सेवा में
माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार
महोदय,
निवेदन करना है कि सुप्रीम कोर्ट में CWP NO 2490 ,CASE NO- 8222/2024 के अनुसार सरकारी केन्द्रीय कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन की वसूली अवधि कम करने का एतिहासिक आदेश पारित किया हैं। सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का कम्यूटेशन करने पर पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल होती थी यह अवधि 12% की ब्याज दर पर आधारित थी लेकिन वर्तमान समय में ब्याज दर गिरकर लगभग 7% हो चुकी है इसके अनुसार धनराशि की वसूली अब 10 वर्ष और 8 महीने में पूरी हो जाती है।
अतः अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ आपसे मांग करता है कि समस्त प्रदेशो के शिक्षक कर्मचारियों से केन्द्र की भांति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में कम्यूटेड धनराशि की वसूली को 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष 8 महीने में वसूली हेतु आदेश पारित करने की कृपा कीजिएगा।
भवदीय
सुभाष चौहान
(राष्ट्रीय महामंत्री)
प्रतिलिपि प्रेषित
1- वित्त सचिव भारत सरकार
2- वित्त सचिव समस्त राज्य।
