उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2024 , 14 जुलाई 2024 रविवार को सम्पन कराई जाएगी।


उत्तरकाशी, 08 जुलाई 2024 (सू.वि.)
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2024 , 14 जुलाई 2024 रविवार को सम्पन कराई जाएगी। जिसे देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी बृजेश कुमार तिवारी ने अपने क्षेत्र में निर्धारित परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये हैं।
उक्त परीक्षा तहसील भटवाड़ी के आ.उ.रा.बा.इ.का. उत्तरकाशी, रा.आ. कीर्ति इ.का. उत्तरकाशी, एस.बी.एम. इंटर कॉलेज ज्योतिपुरम तिलोथ उत्तरकाशी,मसीह दिलासा स्कूल तिलोथ उत्तरकाशी, एस.एम.एम.जी.जी.आई.सी.जोशियाडा उत्तरकाशी, आद्य शंकराचार्य शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल एन.आई.एम.रोड जोशियाडा,स्वामी घनश्यामानंद एस.बी.एम. एच.एस.एस. लक्षेश्वर उत्तरकाशी, एच.एस.रावत रा. इ. कॉलेज गंगोरी उत्तरकाशी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जायेगी।
परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण के लिए द.प्र.सं. की धारा-144 के प्रतिबंध दिनांक 14 जुलाई 2024 को उक्त परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत लागू रहेंगे । जिसके अनुसार परीक्षा की अवधि में स्थानीय परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा,जुलुस, रैली एवं सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है, कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।